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Beer Bahadur Singh/Saroj Singh
जौनपुर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनजय सिंह और सहयोगी संतोश विक्रम को अपहरण व रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा पूर्व सांसद व सहयोगी को दोषी करार किया। कोर्ट ने सजा के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को थाना लाइन बाजार से अपहरण, रंगदारी मांगने सहित अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम के नाम के प्राथमिकी दर्ज कराया गया। जिसमें एफआईआरए दर्ज कर पुलिस पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें उनको जमानत मिल गई। आज पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया। रंगदारी व अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया।