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अब यूपी में कोरोना के मरीजों को भर्ती करने में हीलाहवाली की तो महामारी एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा

Ankush, Saroj, VIshal, Nandlal,Kundan Nishad  
लखनऊ। कोरोना संक्रमितों को जिलों के अस्पतालों में भर्ती करने में आ रही शिकायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी अस्पताल संक्रमित मरीज को भर्ती करने में हीलाहवाली करें, उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुदकाम दर्ज कराकर कार्रवाई की जाए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर खास जोर दिया कि मरीजों को तुरंत बेड और दवा की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके साथ ही आक्सीजन की भी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए आक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर जोर दिया था। उनके निर्देश पर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना की गई है। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फीरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बहराइच में भी आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके लिए हाल ही में करीब एक करोड़ 15 लाख रुपये जारी भी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार का कहना है कि कोरोना संक्रमितों को तत्काल भर्ती कर उनकी जीवन रक्षा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे लेकर हीलाहवाली किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। सरकार ने गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, एचएफएनसी और बाईपैप खरीदे हैं। फिलहाल 5000 से अधिक वेंटिलेटर, 1600 हाई फ्लो नसल कैनूला और 1000 बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपलब्ध हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में अतिरिक्त रूप से इनकी उपलब्धता है।